जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर के कलेक्टर से जवाब, तलब किया है। पूछा है कि कमिश्नर के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया। मामला 1000000 रुपए की घोटाले से संबंधित है। याचिकाकर्ता श्री बलीराम धुर्वे एक रिटायर्ड शिक्षक है।
यह मामला बुरहानपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक बलीराम धुर्वे की ओर से दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि उसकी शिकायत पर ट्रेजरी ऑफिसर की कमेटी के द्वारा जांच की गई थी। इसमें आदिवासी विकास विभाग कार्यालय बुरहानपुर में अवैध रूप से 10 लाख रुपए हड़पने संबंधी आरोप के प्रमाण पाए गए थे। इस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने कमिश्नर आदिवासी विकास से निर्देश मांगा था।
इस पर कमिश्नर ने 2019 में कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए विभागीय आरोप पत्र तैयार कर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद भी 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, किंतु कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की।
न्यायालय ने मामले में शासकीय अधिवक्ता निर्देश दिए हैं। 7 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराया जाए कि कमिश्नर के निर्देश के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई क्यों नहीं की और अभी तक की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।