जबलपुर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर से हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करके जवाब, तलब किया गया है। मामला असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का है। चयन सूची में नाम होने के बावजूद लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। उम्मीदवार की उम्र रिटायरमेंट के आसपास आ गई है।
MPPSC की परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली
याचिकाकर्ता टीकमगढ़ निवासी डा. रमाकांत तिवारी की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता अतिथि विद्वान के पद पर कार्यरत है। उसने वर्ष 2017 में पीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और चयन सूची में भी उनका नाम आया। चयन होने के पांच साल बाद भी वह नियुक्ति का इंतजार कर रहा है।
याचिकाकर्ता की उम्र बढ़ती जा रही है, यदि कुछ साल और नियुक्ति नहीं मिलती तो वह सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच जाएगा। पीएससी और सरकार लाखों उम्मीदवारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। याचिका में मांग की गई है कि पीएससी द्वारा चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को तत्काल नियुक्ति दी जाए। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक तर्क सुनने के बाद जवाब-तलब कर लिया।