भोपाल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा में कार्यरत तीन लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए गजट नोटिफिकेशन हो गया है। इसके तहत मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में संशोधन कर दिया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर से मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 626 दिनांक 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को यह संशोधन प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में नियम 6 में खंड (ग) के पश्चात खंड (घ) स्थापित किया जाए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पद रिक्त होने की स्थिति में योग्य कर्मचारी को उसके सब्सीट्यूट अथवा रिप्लेसमेंट के रूप में, तब तक पदस्थ किया जा सकता है, जब तक की उच्च पद के लिए इस नियम के अनुसार योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं हो जाता। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित सूचना इस प्रकार है:-
मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में नियम 6 में खंड (घ)
Clause (d) in Rule 6 in Madhya Pradesh State and Subordinate Education Service (School Branch) Recruitment and Promotion Rules 2016
यदि उच्चतर पदों की रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है और उपयुक्त शासकीय सेवक जो उच्चतर पद के लिए अपेक्षित योग्यता धारित करते हों तथा वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध तथा पात्र हो, तब ऐसी दशा में, नियुक्त प्राधिकारी संबंधित पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उच्चतर पद पर कार्य करने हेतु आदेश जारी कर सकेगा। ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित अधिकारियों को ऐसे उच्चतर पद के ऐसे उच्चतर रैंक पर तब तक कोई वरिष्ठता या वेतन नहीं होगा, जब तक कि ऐसे अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करता है। ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी, ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नति किसी अधिकारी द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है।"