भोपाल। मध्यप्रदेश में अब पटवारी भी सीमांकन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश भू राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2022 (Madhya Pradesh Land Revenue (Second Amendment) Bill-2022) को मंजूरी दे दी गई है। आगामी विधानसभा सत्र में शेष प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129
मध्य प्रदेश भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2022 के संबंध में राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 में सीमांकन के संबंध में प्रावधान है। जिसके तहत सीमांकन का अधिकार राजस्व निरीक्षक से लेकर तहसीलदार तक के पास था। वरिष्ठ सचिव समिति के द्वारा इसमें संशोधन का सुझाव दिया गया। इसी के आधार पर अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।
राजस्व संहिता में संशोधन, किसानों के लिए फायदेमंद: राजस्व मंत्री
राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि, वर्तमान में जब किसी किसान को जमीन का सीमांकन कराना हो तो उसे तहसीलदार के कार्यालय में आवेदन करना होगा। फिर तहसीलदार राजस्व निरीक्षक को आदेशित करेगा। राजस्व निरीक्षक ओं की संख्या पहले से ही कम है। उनके पास समय नहीं होता। किसान को इंतजार करना पड़ता है। इसलिए अब पटवारी को भी सीमांकन करने का अधिकार दिया जा रहा है। इससे किसानों की समस्या हल हो जाएगी।