इंदौर। स्थाई सनद के लिए होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा इस बार संभवत: 5 फरवरी को होगी। इसके लिए 13 दिसंबर से आनलाइन फार्म जमा कराए जा सकेंगे।
2009 के बाद LLB करने वालों के लिए अनिवार्य परीक्षा
इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया, सचिव घनश्याम गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2009 के पश्चात विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विधि व्यवसाय करने के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना होती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही राज्य अधिवक्ता परिषद स्थाई सनद जारी करता है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं
विधि स्नातकों को सनद प्राप्त करने के लिए मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर को आवेदन करना होता है। परिषद आवेदकों का नाम अपनी सदस्यता सूची में दर्ज कर उन्हें विधि व्यवसाय के लिए प्रावधिक प्रमाण पत्र जारी करती है। इस प्रमाणपत्र के आधार पर नामांकित व्यक्ति दो वर्ष तक विधि व्यवसाय कर सकता है।
राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रावधिक प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है
प्रावधिक प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति को बार कौंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण करना होती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही राज्य अधिवक्ता परिषद से स्थाई सनद प्राप्त होती है। नामांकन दिनांक से दो वर्ष की अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के बाद तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकते जब तक कि वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते।
2009 से पूर्व LLB वालों के लिए
जिन व्यक्तियों ने विधि स्नातक की उपाधि वर्ष 2009 या इससे पहले उत्तीर्ण कर ली थी, उन्हें यह परीक्षा नहीं देना होती है। कचोलिया ने बताया कि लंबे समय से यह परीक्षा नहीं हो रही है। इस वजह से नए अभिभाषकों के सामने असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई थी।