भोपाल। मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में कलेक्टर ने वेतन, जीपीएफ और एरियर आदि के भुगतान में शिक्षकों को परेशान करने के आरोप में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस के क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर ने एक शिविर आयोजित कर के शिक्षकों से उनकी समस्याओं की जानकारी मांगी थी। उसके आधार पर जांच कराई गई और फिर कार्यवाही शुरू की जा रही है।
विकासखंड बजाग, शिक्षकों की समस्या निवारण शिविर का असर
कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य) डिंडौरी से जारी आदेश में लिखा है कि, दिनांक 11.12.2022 को विकासखंड बजाग मुख्यालय में शिक्षकों की समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में उपस्थित शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा कर्मचारियों को देय स्वत्वों जैसे 7वें वेतनमान की एरियर्स राशि, जीपीएफ राशि, पेंशन राशि, वेतन का भुगतान आदि समय पर भुगतान न करने से शासकीय सेवक परेशान होने की शिकायत पायी गई, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 123 का उल्लघन किया गया।
जसवंत सिंह कुशराम सहायक ग्रेड-3 सस्पेंड
उक्त कृत्य के लिए श्री जसवंत सिंह कुशराम सहायक ग्रेड-3 (शाखा प्रभारी) कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बजाग दोषी पाये गये। उक्त कृत्य के लिए श्री जसवंत सिंह कुशराम सहायक ग्रेड-3 कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बजाग को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में श्री कुशराम का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी करंजिया निर्धारित किया जाता है।