महोदय जी, भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ आपका ध्यान मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 3-8/2016/1/3 भोपाल 22/09/2022 एवं म.प्र. राजपत्र क्र. 398 दिनाँक 26/07/2022 के संशोधन की ओर आकृष्ट कराना चाहता है। संशोधन के बाद EWS श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध है एवं उच्च मा. शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 के प्रथम चरण काउंसलिंग के बाद EWS वर्ग के 1039 पद रिक्त हैं।
2.यह कि इन 15000 पदों की स्वीकृति वर्ष 2018 में ही वित्त विभाग से ली जा चुकी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 में 15000 पदों में 8470 पदों की भर्ती के बाद शेष रह गए हैं व द्वितीय काउंसलिंग के लिए भर्ती नियमानुसार अभी तक रिक्त हैं।
3. यह कि जनजातीय कार्य विभाग ने द्वितीय काउंसलिंग में प्रथम चरण में शेष रह गए पदों पर ही पदपूर्ति की विज्ञप्ति जारी की है लेकिन लोक शिक्षण संचनालय द्वारा ऐसा ना कर दोहरे मापदंड को अपनाया जा है जो कि न्यायोचित नहीं है।
4.यह उक्त क्र.1 में किए गए संशोधन इन्हीं रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए किए गए थे। विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भी इन्हीं रिक्तियों पर पदपूर्ति हों इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए अनेकों पत्राचार किए हैं।
5. लोक शिक्षण संचनालाय भोपाल में इन पदों को लेकर विभागीय अधिकारियों से प्रार्थना कर जानकारी ली गई। उनके द्वारा इन पदों के रिक्त होने की पुष्टि के साथ यह कहा गया आप सीधे मुख्यमंत्री जी से मिले हम कुछ नही कर सकते।
6. यह कि उक्त संशोधन के बाद पद व उम्मीदवार दोनों की उपलब्धता है। अभ्यर्थियों को ओवर एज होने की चिंता है। वह भर्ती नियमानुसार ना होने से इस वर्ग में आक्रोश व्याप्त है।
7. चूंकि आयुक्त अभय वर्मा जी द्वारा जिन नियमों हवाला दिया है वह प्रक्रिया धीन भर्ती में लागू ही नहीं होते। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक अधिकारीआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रक्रियाधीन भर्ती 2018 में लाभ देना नहीं चाहते।
अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन कि पद व उपयुक्त उम्मीदवार दोनों की उपलब्धता हैं। इसी प्रक्रियाधीन विशेष भर्ती वर्ष में द्वितीय काउंसिलिंग के साथ ही प्रथम काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रिक्त रह गए 1039 पदों की पूर्ति का विषय अपने स्तर पर प्रमुखता से सहयोग करने का कष्ट करें। ✒ धीरज तिवारी, अध्यक्ष भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ एवं अभिनव शर्मा
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