ग्वालियर। कोविड- 19 वायरस (Omnicron BF7) के वैश्विक स्तर पर प्राप्त कौरोना मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपने अर्द्ध शासकीय पत्र कमांक: Z. 28015/182/2021 DMCell dt. 20-12-2022 द्वारा दिशा निर्देशों भी जारी किये गये हैं। अतः ग्वालियर जिले में आमजन की जान माल एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना की रोकथाम एवं उसके बचाव के लिए निम्नानुसार एडवाइजरी जारी की जाती है
एडवाइजरी निर्देश
1- सभी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें।
2- भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें तथा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
3- सेनेटाइजर का उपयोग या साबुन से बार-बार हाथ धोए।
4-कोरोना से संबंधित लक्षण दृष्टिगोचर होने पर तत्काल अपने निकटतम जांच केन्द्र पर जाकर जांच करायें तथा पॉजीटिव पाये जाने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार होम आइसोलेशन / अस्पताल में भरती होकर इलाज करायें।
प्रत्येक नागरिक उक्त एडवाइजरी के पालन की अपेक्षा है, जिससे स्वंय एवं समाज को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके। आवश्यकता होने पर इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत गाइड लाइन जारी की जा सकेगी।