CrPC 292- नोट छापने वाली प्रेस के अधिकारी को कोर्ट में गवाही के लिए बुला सकते हैं या नहीं

न्यायालय को जब कभी कोई रुपये बनाने वाले कारखाने, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, स्टाम्प या लेखन सामग्री नियंत्रक कार्यालय के अधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य मंगवाया जाते हैं या अधिकारी को गवाही के लिए बुलवाना भी आवश्यक होगा तो तब न्यायालय किस प्रकार की कार्यवाही को करेगा जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 292 की परिभाषा

1. कोई भी दस्तावेज जो रुपया छपाई कारखाने, किसी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, स्टाम्प छपाई कार्यालय के प्रश्नगत दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के लिए न्यायालय में केंद्रीय सरकार की सूचना द्वारा बुलाया जा सकता है एवं उक्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारियों को बुलाना अवश्यक नहीं होगा।

2 यदि न्यायालय ठीक समझता तो वह ऐसे अधिकारी को समन जारी कर उसकी जांच रिपोर्ट की विषयवस्तु की परीक्षा करवा सकता है।

3. ऐसा कोई जाँच अधिकारी न्यायालय में आने से पहले अपने कार्यालय के महाप्रबंधक, किसी भारसाधक अधिकारी, विभाग के सरकारी परीक्षक,राज्य परीक्षक की आज्ञा के बिना:- 
(क) कोई भी शासकीय दस्तावेज जिन पर साक्ष्य रिपोर्ट आधारित हैं, नहीं देगा।
(ख) किसी भी सामग्री या वस्तु की परीक्षा के दौरान परीक्षण को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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