भोपाल। अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त संकुल प्राचार्य को पत्र जारी करके लिखा है कि नियमित शिक्षकों की उपस्थिति के पश्चात अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल से कार्यमुक्त करें। जो प्राचार्य आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लोक शिक्षण संचालनालय से दिनांक 23 दिसंबर 2022 को जारी पत्र में लिखा है कि, विभागीय स्थानांतरण के फलस्वरूप नियमित शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति उपरांत रिक्ति के विरूद्ध रखे गये अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल पर मानदेय जनरेट करने के पश्चात् अतिथि शिक्षक पोर्टल से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु GFMS पोर्टल की रिर्पोट अनुसार संकुल प्राचार्यों द्वारा नियमित शिक्षकों की उपलब्धता होने के पश्चात् भी अतिथि शिक्षकों को पोर्टल से कार्यमुक्त नही किया जा रहा है।
समस्त संकुल प्राचार्यों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि संकुल अंतर्गत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत विद्यालयों से अतिथि शिक्षकों के उपस्थिति पत्रक प्राप्त कर अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट करने के पश्चात् अतिथि शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करें। यदि किसी प्राचार्य द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती हैं तो उन प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक / दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।