INDORE NEWS- ब्राह्मण ग्राहक को पुलाव में हड्डियां छुपाकर परोसी, रेस्त्रां संचालक के खिलाफ FIR

Bhopal Samachar
ALBA BISTRO MULTI CUISINE CAFE INDORE
के संचालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी संपत उपाध्याय ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत जो व्यक्ति किसी की धार्मिक भावना को आहत करता है उसे 1 साल तक के कारावास उसे दंडित किया जा सकता है। 

शिकायतकर्ता, शालीमार टाउनशिप में रहने वाले आकाश कुमार दुबे ने बताया कि मैं अल्बा रेस्टोरेंट में सोमवार को लंच करने आया था। यहां पर वेज और नॉन वेज दोनों किचन है। मैं प्योर वेज हूं। मैंने वेज पुलाव ऑर्डर किया था, और उस वेज पुलाव में हडि्डयां निकलीं। जब में होटल मैनेजर को ये बात बताई तो वे सॉरी बोलने लगे। वे किसी भी तरह मेरा सहयोग नहीं कर रहे थे। मैं ब्राह्मण हूं। मैंने आज तक नॉनवेज तक टच तक नहीं किया। मेरे लिए ये बड़ी बात है। वेज खाने में नॉनवेज निकलना। यहां के मैनेजमेंट मुझसे बात तक नहीं कर रहा था।

होटल मैनेजमेंट ने मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन मैं रेस्टोंरेंट संचालक पर कार्रवाई करना चाहता था। मैंने अल्बा बिस्ट्रो होटल के मैनेजर स्वप्निल गुजराती के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं इस मामले में रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है।

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