जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पनागर की सुरतलाई पंचायत के सरपंच को निलंबित कर दिया। यह सरपंच हत्या के एक मामले में आरोपित है और बीते दाे महीने से फरार है। अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर उपरोक्त आदेश के साथ ही पनागर जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया है कि वे पंचायत के सचिव के माध्यम से धारा-39 की उपधारा 3 के तहत नए सरपंच के गठन की कार्रवाई पूर्ण कराएं।
अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर पीके सेनगुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत सूरतलाई के सरपंच बाल किशन पटैल के विरूद्ध कटंगी थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्ध है। यह मामला करीब दो माह पुराना है। इस मामले में आरोपित सरपंच लगातार फरार चल रहा है। इस वजह से ग्राम पंचायत के विकास कार्य भी अटके हुए हैं।
जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से नौ दिसंबर 2022 को एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-39 की उपधारा 4 के तहत बाल किशन पटैल को सरपंच पद से निलंबित कर दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।