जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 3 शिक्षकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रावधान भर्ती नियम में है अतः विभाग ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए बाध्य है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 60 दिन के भीतर निर्णय के लिए निर्देशित किया है।
टी आर यदुवंशी, शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, होशंगाबाद, रामनरेश सिंह, सोहागपुर, होशंगाबाद, सतीष पयासी, सागर जिले में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तीनों ही शिक्षक, राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरुस्कार प्राप्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 में अनुसूची 6 में संशोधन कर राजपत्र दिनाँक 10/05/2012 जारी किया गया था। उक्त संशोधन अनुसार , उच्च श्रेणी शिक्षक को लेक्चरर पद पर पारी बाहर प्रमोशन का प्रावधान है। उसी प्रकार सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर प्रमोशन का नियम है।
संशोधन, नियम के अनुसार श्री यदुवंशी, श्री सिंह एवम सतीष पयासी, को उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर आउट ऑफ टर्न पद्दोन्ति दी जानी थी परंतु विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नही किये जाने पर उनके द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली गई थी। अर्थात, प्रमोशन प्राप्ति हेतु, याचिका दायर की गई थी। शिक्षकों की ओर से वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय की एकलपीठ को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षक, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 की संशोधित अनुसूची 6 के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 अनुसार भी आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के पात्र थे।
जिला शिक्षा अधिकारी, सागर एवं होशंगाबाद द्वारा याचिककर्ता शिक्षक के प्रमोशन हेतु, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को प्रस्ताव भी भेजा गया था। साथ ही तीनों, शिक्षकों द्वारा आवेदन /अभ्यावेदन देकर प्रकरण के निराकरण की मांग की गई थी।
अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी से सहमत होकर हाई कोर्ट जबलपुर की एकलपीठ ने विभाग को निर्देश जारी कर श्री मिश्रा एवं श्री कोरी के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर 60 दिवस के अंदर कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। पूर्व में श्री दिनेश कुमार राव, छिंदवाड़ा में पदस्थ को कोर्ट के आदेश के पालन में नवंबर माह में प्रमोशन दिया गया है।
नोट- नवीन शैक्षणिक संवर्ग (पूर्व अध्यापक संवर्ग) भी 2018 के स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के अनुसार अर्थात राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरुस्कार प्राप्त शिक्षक भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के पात्र हैं।