जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के कमिश्नर को नोटिस जारी करके पूछा है कि जिन कर्मचारियों को हाई कोर्ट से स्टे दिया गया है, उनके पद रिक्त मानकर भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू कर दी है।
मध्यप्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती
याचिकाकर्ता ग्राम रोजगार सहायक-पंचायत सचिव कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रोशन सिंह परमार की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मप्र शासन ने एक नवंबर, 2022 को परिपत्र जारी कर ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों पर नई भर्ती निकाली है। करीब 500 ऐसे पद हैं जिनमें अदालत के स्थगन के कारण रोजगार सहायक अभी पद पर बने हुए हैं।
MP NEWS- विवादित नियुक्तियों को निरस्त मानकर भर्ती निकाल दी
इनके मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं, इसके बावजूद विभाग इनके पदों को रिक्त मान कर उन पर नई भर्ती कर रहा है। प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक के कुल 23 हजार पद हैं। इनमें से करीब डेढ़ हजार पदों पर नई भर्ती होना है। कोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उन ग्राम रोजगार सहायकों की सूची पेश कर दी हैं, जिनके मामले लंबित हैं और जिन्हें स्थगन प्राप्त है।