भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्पेशल कोर्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सागर के विद्वान न्यायाधीश श्री आलोक मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सब इंजीनियर आरके पांडे को दोषी घोषित करते हुए 4 साल जेल की सजा सुनाई है। लोकायुक्त पुलिस ने सन 2016 में सब इंजीनियर पांडे को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।
अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि 1 जून 2016 को आवेदक एवं ठेकेदार देवांश कठल ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि निर्माण कार्य के बिल पास कराने के एवज में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर के उपयंत्री आरोपी आरके पांडेय 54 हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे है लेकिन फरियादी रिश्वत नहीं देना चाहता है। शिकायत मिलते ही लोकायुक्त ने मामले की जांच की और पुष्टि होते ही कार्रवाई के लिए टीम पहुंची।
लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए मामले में उपयंत्री आरके पांडेय को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था। मामले में उपयंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने साक्षियों और प्रकरण से जुड़े संबंधित दस्तावेज व रिकॉर्डिंग समेत अन्य साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रकरण में फैसला सुनाते हुए उपयंत्री आरके पांडेय को सजा सुनाई है।