जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह जिले में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक श्री महेश कुमार गुजरे के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाले आवेदन पर 45 दिन के भीतर निर्णय करने के आदेश जारी किए हैं। श्री गुजरे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त उच्च श्रेणी शिक्षक हैं एवं मध्यप्रदेश में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का प्रावधान है।
राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का प्रावधान
मुकेश कुमार गुजरे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय हिंडोरिया, जिला दमोह में कार्यरत हैं। श्री गुजरे राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरुस्कार प्राप्त हैं। तदनुसार, उन्हें मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 में अनुसूची 6 जोड़ने हेतु राजपत्र दिनाँक 10/05/2012 जारी किया गया था।
संसोधित नियम के अनुसार श्री गुजरे को उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर आउट ऑफ टर्न पद्दोन्ति दी जानी थी परंतु विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नही किये जाने पर उनके द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर की शरण ली गई थी। उनके वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया कि श्री गुजरे मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1982 की संसोधित अनुसूची 6 के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 अनुसार भी आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के पात्र थे।
जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह द्वारा श्री गुज़रे के प्रमोशन हेतु आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को प्रस्ताव भी भेजा गया था। साथ ही श्री गुजरे द्वारा आवेदन /अभ्यावेदन देकर प्रकरण के निराकरण की मांग की गई थी। अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी के तर्को से सहमत होकर हाई कोर्ट जबलपुर ने विभाग को निर्देश जारी कर श्री गुजरे के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर 45 दिवस के अंदर कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं।