भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश काडर के सभी अधिकारियों की प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी है। एक सूचना पत्र के साथ याद दिलाया गया है कि निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन जमा करानी है।
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(2)
मध्य प्रदेश के सभी आईएएस ऑफिसर्स के नाम जारी पत्र में बृजेश सक्सेना उप सचिव कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिखा गया है कि, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक DO No. 6 (4) / 2022-EO ( PR), दिनांक 19.12.2022 में दिए निर्देशानुसार अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(2) के अंतर्गत अपना वर्षान्त 2022 (as on 01.01.2023) का अचल संपत्ति विवरण पत्रक (IPR) नियत प्रारूप में तथा नियत दिनांक 01 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के भीतर अनिवार्य रूप से online प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
आपके द्वारा online प्रस्तुत किये गये अचल संपत्ति विवरण पत्रक की पृथक से मैन्युअली कॉपी (प्रिंट आऊट / हार्डकॉपी) इस विभाग अथवा DoPT को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।