जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर एमपी ट्राइबल डिपार्टमेंट जबलपुर के उस आदेश को स्थगित कर दिया है जिसमें बालाघाट के माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई थी।
MP NEWS- 22 अप्रैल को नियुक्ति दी, 16 अगस्त को निरस्त कर दी
श्रीमती श्रीमती शारदा मते, श्रीमती ईशा देवी, श्रीमती मीनाक्षी मानेश्वर की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षक के पद पर बालाघाट में दिनाँक 22/04/22 को संभागीय उपायुक्त अनुचित जाति एवं जनजातीय कार्य, जबलपुर संभाग, द्वारा जारी आदेश से की गई थी। दिनाँक 16/08/22 को, संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास जबलपुर द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति बिना किसी सुनवाई के अवसर प्रदान किये निरस्त कर दी गई थीं।
संबंधित शिक्षकों द्वारा ,संभागीय उपायुक्त अनुचित जाति एवं जनजातीय कार्य, जबलपुर संभाग के नियुक्ति निरस्त करने वाले आदेश दिनाँक को 16/08/22 को हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी। स्टे के प्रश्न पर, उनकी ओर से उपस्थित उच्च न्यायालय के वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट को बताया गया गया की सम्बंधित शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश, नियुक्ति आदेश की शर्तों अर्थात कंडिका 8 एवम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए नियुक्ति निरस्त की गई है।
उच्च न्यायालय जबलपुर ने संज्ञान लेते गए, ट्राईबल विभाग को नोटिस जारी कर, शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर रोक लगा दी है अर्थात नियुक्ति निरस्तगी को स्टे कर दिया है।