जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें सूचना आयुक्त ने आरटीआई आवेदन शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की थी। हाईकोर्ट ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार से आरटीआई कानून का गला घुटने की कोशिश की जा रही है।
शिक्षक अपने खिलाफ शिकायत की जांच रिपोर्ट मांग रहा था
मामला मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले का है। यहां पदस्थ शासकीय शिक्षक श्री विवेकानंद मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत उनके खिलाफ की गई शिकायत और जांच रिपोर्ट मांगी थी। डीईओ कार्यालय से सूचना नहीं मिली तो उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के सामने प्रथम अपील प्रस्तुत की। इसके बाद भी जानकारी नहीं मिली तो राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।
राज्य सूचना आयुक्त ने मामले की सुनवाई करने के बाद सूचना अधिकारी को आदेशित किया कि 32 दिन के भीतर शिक्षक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी के साथ टीकमगढ़ कलेक्टर को आदेशित किया कि शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच की जाए क्योंकि उन्होंने आरटीआई अधिनियम का दुरुपयोग किया है। उनकी नियत अच्छी नहीं है। शासकीय शिक्षक ने सूचना आयुक्त के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है।