जबलपुर। हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से पूछा है कि अशासकीय अनुदान प्राप्त शाला शिक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिले में न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर और अंजुमन इस्लामिया स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी सेवानिवृत्त महिला शिक्षक अख्तरी बेगम की ओर से अधिवक्ता रोहिणी प्रसाद तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी प्रदेश के शासकीय स्कूल के शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा के उपरांत समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाता है। नियमानुसार यह लाभ अशासकीय अनुदान प्राप्त शाला शिक्षकों को भी दिया जाना चाहिए।
इस संबंध में याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन से इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।