भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट का निर्धारण, संबंधी पत्र जारी किया है।
मध्यप्रदेश शासन भर्ती 3 पदों पर सीधी भर्ती, अधिकतम आयु सीमा में छूट
इस पत्र में लिखा है कि, वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले नियुक्तियों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षों से भर्ती परीक्षा नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है, अतः अभ्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन दिसम्बर, 2023 तक अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट, भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान करता है।
RTI- सूचना का अधिकार
- पत्र लेखन- श्री गिरीश शर्मा उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
- पत्र प्राप्तकर्ता- शासन के समस्त विभाग, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत।
- विषय:- राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट का निर्धारण।
- संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/1/3, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019.
- पत्र क्रमांक सी.3-14/2019/1/3 भोपाल दिनांक 19 दिसंबर 2022।
- यहां क्लिक करके ऑफिशल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं एवं DOWNLOAD कर सकते हैं।