भोपाल। श्री संजीव सिंह आयुक्त के नाम से कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश द्वारा सार्वजनिक सूचना क्रमांक / शि. स्था. 4 / 841/2022 / 24369 भोपाल, दिनांक 6/12/22 प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2023-2024 जारी की गई है।
इसमें लिखा है कि, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 807 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
इस हेतु पद पूर्ति की प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2023 से आरंभ की जाएगी। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी। मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम-2018 और इन नियमों में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में इस विज्ञापन सूचना की दिनांक 6 दिसंबर 2022 को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी।
इसके लिए विस्तृत विवरण नियम निर्देश प्रक्रिया आरक्षण अर्हता आदि समस्त विवरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किए गए डेडीकेटेड सब्डोमेन trc mponline पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन दिनांक 26 नवंबर 2022 में दी गई तिथि से उपलब्ध रहेगा। विज्ञापन 2023-24 सत्र के लिए होने से आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। अतः उक्त दिनांक को संबंधित अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है तथा अधिकतम आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश लागू होंगे।
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