जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग 1) की नियुक्ति के बाद उत्पन्न हुए विवाद में जनजातीय कार्य विभाग के कमिश्नर को तलब किया है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने कहा है कि कमिश्नर 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
MP NEWS- बिना किसी गलती के शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी
याचिकाकर्ता अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह व रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2018 उत्तीर्ण की थी। इसके बाद नियमानुसार नियुक्ति के पात्र हुए थे। इसके बावजूद मनमाने तरीके से नियुक्ति निरस्त कर दी गई।
TRC MPONLINE NEWS- ट्राईबल कमिश्नर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
आयुक्त जनजातीय विभाग ने 21 अक्टूबर, 2022 को जारी नियुक्ति आदेश सात नवंबर, 2022 को जारी दूसरे आदेश के जरिये निरस्त कर दिया था। जिसे याचिका के जरिये हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दो दिसंबर, 2022 को उक्त आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।