जबलपुर। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बीच में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता को काउंसलिंग में शामिल करें। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के स्नातक परीक्षा में 49.72 प्रतिशत प्राप्तांक हैं।
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 महत्वपूर्ण मामला
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता शाहगढ़, सागर निवासी मनोज कुमार लुहारया की ओर से अधिवक्त रत्नभारत तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को मनमाने तरीके से प्राथमिक शिक्षक वर्ग तीन की काउंसिलिंग से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए हाई कोर्ट की शरण ली गई है। याचिकाकर्ता ने 2003 में स्नातक परीक्षा 49.72 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण की थी। 2010 में बीएड परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती- इन उम्मीदवारों को 50% प्राप्तांक की शर्त अनिवार्य नहीं
शिक्षा विभाग ने 2018 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर बीएड व बैचलर डिग्री 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक वर्ग तीन के लिए पात्र माना था। इसके अलावा जो अभ्यर्थी 29 जुलाई, 2011 के पहले बीएड डिग्री उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए बैचलर डिग्री 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण करने की शर्त लागू न होने का प्रावधान भी था। लिहाजा, याचिकाकर्ता की मांग, उसकी शिक्षा व 13 नवंबर, 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार याचिकाकर्ता को राहत मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने मांग मंजूर कर ली। (इसी प्रकार के समाचार प्राप्त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें, धन्यवाद.)