जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने MPMSU (मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय) के कुलसचिव डा. पुष्पराज सिंह बघेल व पूर्व कुलसचिव डा. प्रभात कुमार बुधोलिया को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है। प्रेमवती कालेज आफ नर्सिंग ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 13 छात्रों के लिए पूर्व में याचिका दायर की थी जो कोविड के कारण समय पर आनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।
हाई कोर्ट ने 12 जनवरी, 2022 को आदेश दिए थे कि कुल 13 छात्रों में से बीएससी-एमएससी नर्सिंग के आठ विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन का लाभ दो। इसके अलावा बीपीटी विषय के पांच छात्रों को तत्काल आगामी परीक्षाओं में शामिल करें। बीपीटी छात्रों ने जो परीक्षाएं नहीं दी हैं, उसके लिए पूरक परीक्षा का इंतजाम करो। जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो कालेज ने अवमानना याचिका दायर की।
अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुश्री चौरसिया, जुबिन प्रसाद व मोहम्मद सिद्दिकी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी विश्वविद्यालय ने कोरोना काल के दौरान बीएससी-एमएससी नर्सिंग व बीपीटी छात्रों के पंजीयन आवेदन निरस्त कर दिए थे। कालेज ने विश्वविद्यालय और विभाग को कई बार पोर्टल खोलने की प्रार्थना की। शासन को अभ्यावेदन भी पेश किया।
उन्होंने बताया कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी को इस पर विचार करने कहा। इसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सात सितंबर 2021 को उक्त 13 छात्रों को तीन दिन के भीतर ऑफलाइन आवेदन पेश करने कहा। सभी छात्रों ने पूरी औपचारिकताओं के साथ आवेदन पेश किए, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी ने स्वीकार नहीं किए।