Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा पिछले दिनों सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार 87-13-13 फार्मूले के आधार पर सभी परीक्षाओं के रिजल्ट यानी चयन सूची जारी कर दी गई। अब इस फार्मूले को चैलेंज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि इस फार्मूले में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है। केविएट के कारण कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया बल्कि हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं मध्यप्रदेश शासन से अपना पक्ष रखने को कहा है।
MPPSC NEWS- इस बार घोषित हुए रिजल्ट में क्या गड़बड़ी हो गई, पढ़िए
नवीन मिश्रा नाम के एक कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है। उनके वकील श्री विभोर खंडेलवाल ने न्यायालय को बताया कि, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले दिनों 87-13-13 फार्मूले के आधार पर जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं। उसमें उम्मीदवारों के नामों के चयन में गड़बड़ी हो गई है। एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि ओबीसी का कटऑफ अनारक्षित वर्ग से ज्यादा है, जबकि कम होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षण नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर तैयार की गई 13% प्रावधिक सूची में सभी वर्गों के उम्मीदवारों के नाम होने चाहिए थे जबकि केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के नाम हैं।
MPPSC द्वारा 87-13-13 फार्मूले पर कितने रिजल्ट घोषित किए गए
- System Analyst (On Contract Basis) Examination 2022
- Gynaecology Specialist Examination 2022
- Dental Surgeon Examination 2022
- State Engineering Service Exam 2021
- State Engineering Service Examination 2020
- Dental Surgeon Examination 2022
- Shakha Adhikari/Sampada Prabandhak Examination 2021