नई दिल्ली। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित मंत्री परिषद के सभी सदस्यों ने हरियाणा राज्य के ग्राम चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर के आदेश के खिलाफ कमिश्नर के सामने अपील करने का प्रावधान भी कर दिया है।
हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) संशोधन नियम, 2022
हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान करना और ग्रामीण चौकीदारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ देना है। ये नियम हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) संशोधन नियम, 2022 कहलाए जाएंगे।
हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 में नियम 7A
हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 में नियम 7 के बाद निम्नलिखित नियम शामिल किया जाएगा अर्थात ‘7(ए)’ उपायुक्त के आदेश के खिलाफ अपील – पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति उपायुक्त द्वारा नियम 7 के अधीन ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर आयुक्त को अपील कर सकता है। आयुक्त अपील की सुनवाई के बाद आदेश की पुष्टि परिवर्तन या पलट सकता है। आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
हरियाणा चौकीदारा (चौकीदार) नियम, 2013 में नियम 12-1
इसके अलावा उक्त नियमों में नियम 12 में उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात ‘प्रत्येक ग्राम चौकीदार को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित मानदेय प्रति माह प्राप्त होगा और वह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 19) के प्रावधानों द्वारा शासित नियमों के लाभ को पात्र होगा।