जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेकंड डिवीजन विवाद वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दी है। याचिका जीव विज्ञान विषय में लगाई गई थी इसलिए केवल जीव विज्ञान विषय के लिए अंतरिम आदेश जारी किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से उच्च न्यायालय को बताया गया कि सन 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद एनसीटीई के निर्धारित प्रावधानों के विरुद्ध नई और उम्मीदवार को संबंधित विषय में सेकंड डिवीजन पास करने की शर्त रख दी गई। जबकि एनसीटीई एवं ट्राइबल डिपार्टमेंट के नियम स्पष्ट नहीं की 2007 के रेगुलेशन के तहत अभ्यर्थी को संबंधित विषय में उत्तीर्ण एवं B.Ed की डिग्री होनी चाहिए।
विद्वान न्यायधीश जस्टिस विवेक अग्रवाल ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, कमिश्नर डीपीआई और कमिश्नर जनजातीय कार्य विभाग को नोटिस जाए इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही आदेशित किया है कि विवादित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया इस याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी अर्थात याचिकाकर्ता केस जीत जाते हैं तो उन्हें नौकरी मिलेगी।
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