Madhya Pradesh primary school teachers recruitment counselling प्रक्रिया के बीच में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने डीएलएड उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया बल्कि पूरी प्रक्रिया को इस याचिका के फैसले के कर दिया है। (Madhya Pradesh Primary teacher recruitment process, subject to the decision of the Deled petition, interim order of the High Court.)
MP TRC VARG-3 NEWS, मध्य प्रदेश संयुक्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा सन 2018 में मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड की तकनीकी मदद से संयुक्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है।
MP primary teachers high Court news
मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर के पद पर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट विपिन द्विवेदी, नीलेश त्रिवेदी एवं अन्य ने एनसीटीई द्वारा 26 अगस्त 2018 की उस अधिसूचना को चुनौती दी है। जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारकों को भी पात्र माना गया है। उन्हें सुविधा दी गई है कि, नियुक्ति के बाद 2 वर्ष के भीतर एक ब्रिज कोर्स करना होगा। जबकि अभी तक एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया है।
एमपी मध्य प्रदेश डीएलएड उम्मीदवारों की याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी
डीएलएड छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव, एनसीटीई चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण, आदिवासी कल्याण विभाग (शिक्षण) के आयुक्त और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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