अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 कहती है कि राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ता नामावली में अपने राज्य के सभी अधिवक्ताओं का नाम रखेगी। एक अधिवक्ता का नाम सिर्फ एक ही राज्य की नामावली में होगा। अब सवाल यह है कि अगर किसी वकील को अन्य राज्य में अपनी वकालत करनी है तब वह किस कानून के अंतर्गत अपना नाम ट्रांसफर करवा सकता है जानिए।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 18 की परिभाषा
1. कोई अधिवक्ता जिसका नाम राज्य विधिज्ञ नामावली में दर्ज है अगर वह अन्य राज्य में अपनी वकालत करना चाहता एवं अपने व्यवसाय को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे विधिक रूप से भारतीय विधिज्ञ परिषद में आवेदन करना होगा।
इसके बाद भारतीय विधिज्ञ परिषद की मंजूरी के बाद अधिवक्ता का नाम अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में दर्ज कर लिया जाएगा एवं अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद की नामावली में अधिवक्ता की बरिष्ठता (जेष्ठता) वही रहेगी जो पूर्व में थी।
विशेष नोट:- अगर किसी अधिवक्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या भारतीय विधिज्ञ परिषद को लगता है कि आवेदन सद्दभावपूर्ण नहीं है तब भारतीय विधिज्ञ परिषद ट्रांसफर आवेदन को निरस्त भी कर देगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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