महोदय, निवेदन है कि हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संविदा में 15 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। सर हम लोगों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं B.Ed है। हम लोग वर्ष 2018 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे एवं परीक्षा पास भी कर चुके हैं।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी गजट में संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर 20% आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया है किंतु स्कूल शिक्षा विभाग की हठधर्मिता के कारण शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिससे व्यथित होकर संविदा कर्मचारी उच्च न्यायालय की शरण में याचिका क्रमांक 25203 के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी गजट के पालन हेतु केस दायर किए हैं किंतु 2 माह उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया जा रहा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों को आदेशित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में लगने वाली याचिकाओं का समय सीमा पर जवाब प्रस्तुत किया जाए। जिसका कोई भी असर स्कूल शिक्षा विभाग को नहीं पड़ रहा। माननीय उच्च न्यायालय ने संविदा कर्मचारियों के हितों में अंतरिम निर्णय दिया है कि विवादित भर्ती प्रक्रिया संविदा कर्मचारियों के द्वारा दायर की गई याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
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