GWALIOR NEWS- कलेक्टर ने अपने ऑफिस में धारा 144 लागू की, नारेबाजी वाले गिरफ्तार किए जाएंगे

Bhopal Samachar
ग्वालियर
। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अपने कार्यालय परिसर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। इसका उल्लंघन करने वालों को धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि लोग कलेक्टर कार्यालय परिसर में आकर नारेबाजी करते हैं जिससे ना केवल सरकारी काम डिस्टर्ब होता है बल्कि कलेक्टर ऑफिस में आने वाले आम आदमी भी भयभीत हो जाते हैं। 

GWALIOR TODAY- धरना प्रदर्शन की सूचना 48 घंटे पहले देनी होगी

कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा कि राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजन करता अथवा आंदोलनकारियों को किसी भी शासकीय, अर्ध शासकीय, निगम एवं मंडल आदि के कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन एवं इस तरह के अन्य आयोजनों से 48 घंटे पहले इसकी लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं थाना प्रभारी को देना आवश्यक होगा। 

GWALIOR BREAKING- कलेक्टर ऑफिस के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित

अनुमति मिल जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी केवल कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में उन्हें कलेक्टर कार्यालय परिसर के भीतर आने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

कलेक्टर ने एसपी को निर्देशित किया है कि जैसे ही उन्हें किसी प्रदर्शन के बारे में सूचना मिले, प्रदर्शनकारियों की संख्या के अनुपात में पुलिस बल उपलब्ध कराएं एवं बैरिकेडिंग करके कलेक्टर कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करें। 

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