जबलपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं कटनी के कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के नाम मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। उच्च न्यायालय ने पूछा है कि उसके द्वारा दी गई निर्धारित समय अवधि में शिकायतकर्ता की शिकायत को दूर क्यों नहीं किया गया।
कलेक्टर ने जमीन के बदले जमीन दी और अवैध बताकर छीन ली
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति एके पाठक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता कटनी बड़खेरा अंतर्गत नीमखेड़ा निवासी चम्मूलाल कुशवाहा की ओर से अधिवक्ता प्रमेंद्र सेन, प्रवीण सेन, बलराम विश्वकर्मा व योगेश तिवारी ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत याचिकाकर्ता की कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी। जिसके एवज में वैकल्पिक शासकीय भूमि आवंटित की गई। उस भूमि पर मकान बना लिया गया। जिसे अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया गया। साथ ही निर्माण तोड़ दिया गया।
इस रवैये के विरुद्ध पूर्व में याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने आदेश पारित किया गया था कि 60 दिन के भीतर सभी दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई कर शिकायत दूर की जाए। लिहाजा, हाई कोर्ट के आदेश के साथ सभी दस्तावेज संलग्न कर शिकायत प्रस्तुत कर दी गई। किंतु समय निकलने के बावजूद किसी तरह की राहत नहीं दी गई। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई है।
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