जबलपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के अफसर श्री रोहित सिंह के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दूसरा वारंट जारी हुआ है। उच्च न्यायालय ने उन्हें दिनांक 6 जनवरी 2023 सुबह 10:15 बजे उपस्थित होने के लिए कहा है। श्री रोहित सिंह के साथ नायब तहसीलदार प्रीति नागेंद्र को भी तलब किया गया है। इससे पहले दिनांक 25 नवंबर 2022 को वारंट जारी किया गया था परंतु श्री सिंह उपस्थित नहीं हुए।
मामला श्री जितेंद्र अवस्थी की याचिका का है। उनका आरोप है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में वह जबलपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते थे। नामांकन पत्र जमा करने के लिए जब वह कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह के निर्देश पर पुलिस ने उन्हें धक्के देकर कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकाल दिया। यह घटना नामांकन जमा करने की लास्ट डेट को हुई। इसलिए वह चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। श्री जितेंद्र अवस्थी ने सूचना के अधिकार के तहत घटना वाले दिन के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो को प्राप्त किया और फिर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दाखिल की।
इसी मामले में जबलपुर की तत्कालीन सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रीति नागेंद्र की गवाही होनी है। प्रीति इन दिनों भोपाल में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। श्री रोहित सिंह भी भोपाल में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ हैं।