जबलपुर। अमेरिका से दिल्ली एवं आगरा होते हुए जबलपुर पहुंची एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर ने कोरोनावायरस ओमिक्रोन बीएफ-7 के संक्रमण की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
जबलपुर में सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के निर्देश- CORONA UPDATE
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी व्यक्ति भीड़-भाड वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करें। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें तथा मास्क लगायें व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सेनेटाईजर का उपयोग करें या बार-बार साबुन से हाथ धोंये। कोरोना से संबंधित लक्षण दृष्टिगोचर होने पर तत्काल अपने निकटतम जांच केन्द्र में जाकर जांच करायें तथा पॉजिटिव पाये जाने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार होम आइसोलेशन या अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करायें।
जबलपुर में कोरोना रोकने धारा 144 लगाई जा सकती है: कलेक्टर
इस संबंध में प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की गई है कि वे कोरोना की रोकथाम व बचाव की एडवाइजरी का पालन करें, जिससे स्वयं एवं समाज को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत गाइड लाइन जारी की जा सकती है।