भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश शासन के आयुक्त श्री अभय वर्मा द्वारा 11 जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही का नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें 23 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है।
MP NEWS- मदरसा मामले में डीपीआई ने 11 डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश से दिनांक 19 जनवरी 2023 को जारी नोटिस, जिला शिक्षा अधिकारी, अलीराजपुर, झाबुआ, बडवानी, आगर-मालवा, शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना, बालाघाट, मंडला, कटनी एवं सीधी के नाम जारी किया गया है। स्पष्टीकरण मांगते हुए लिखा है कि, SPEMM योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश में पूर्व से संचालित 1574 मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की SPEMM (Scheme Providing Education in Madarsas Minorities) योजना अंतर्गत आपके जिले में संचालित अनुदानित मदरसों की पूर्ण जानकारी प्रपत्र अनुसार संबंधित टेबल प्रभारी एवं मदरसा प्रभारी के माध्यम से संदर्भित पत्र में अंकित निर्देशों के क्रम में चाही गई थी, जो अद्यतन आपके जिले से अप्राप्त है।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जिला कार्यालयों द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों के पत्रों एवं निर्देशों को महत्व नही दिया जाता है। उपरोक्त के क्रम में संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी एवं उनके (टेबल प्रभारी एवं मदरसा प्रभारी) स्पष्टीकरण के साथ दिनांक 23-01-2023 को अनिवार्य रूप से संचालनालय में उपस्थित होवें। समय-सीमा में जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के फलस्वरूप आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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