जबलपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने इंस्पेक्टर एसपीएस बघेल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अजय सिंह एवं रंजीत सराठे के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर कोर्ट में सबमिट करनी होगी। मामला कटनी का है। ट्रायल के दौरान पाया गया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की विधि विरुद्ध गिरफ्तारी कर ली थी।
MP NEWS- कटनी नकली पान मसाला मामले के आरोपी दोषमुक्त
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने कटनी नकली पान मसाला मामले के आरोपित आशीष उर्फ टिंकू चौरसिया, विनोद उर्फ बिन्नी दुहलानी, बल्लन उर्फ उमेशदत्त तिवारी, जतिन तिवारी व महेश उर्फ बंटी बरलानी को दोषमुक्त कर दिया एवं इस मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक कटनी, पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, पुलिस महानिदेशक भोपाल, गृह सचिव, गृह पुलिस विभाग, मप्र शासन, भोपाल को प्रेषित करने की व्यवस्था भी दी है।
पुलिस हर FIR के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती
यह मामला 20 सितंबर, 2015 को कटनी के कोतवाली थाना पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित था। न्यायालय ने अपने आदेश में साफ किया कि पुलिस की विवेचना दोष से पूर्ण रही है। न्यायालय ने अपनी अन्य तल्ख टिप्पणी में कहा कि यह साफ हो गया है कि विवेचना अधिकारी टीआई बघेल सहित अन्य को विधि का ज्ञान नहीं है। इस मामले में बिना किसी अग्रिम विवेचना के अपराध की आवश्यकता को समझे बिना आरोपितों को गिरफ्तार कर औपचारिकता पूर्ण करते हुए यह अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया।
तीनों ही विवेचना अधिकारी को यह सामान्य विधिगत जानकारी तक नहीं कि जिन धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उनके अंतर्गत अपराध प्रमाणित किए जाने की क्या आवश्यकता है।