भोपाल। पुलिस थाने में एक युवक की पिटाई के मामले में SDOP प्रियंका करचाम, थाना प्रभारी SI सीपी दीक्षित के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच और शासकीय सेवक होते हुए कानून का उल्लंघन करने था मामला दर्ज किया गया है।
हत्या के मामले को आत्महत्या बता रही थी पुलिस
न्यायालय में याचिकाकर्ता छोटू खेरुआ के अनुसार उसके भाई का 4 लोगों ने अपहरण कर लिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया बल्कि मर्ज रजिस्टर में संदिग्ध मृत्यु दर्ज की गई और इसे सुसाइड का केस बताया। जबकि परिवार वालों का कहना था कि बट्टू की हत्या हुई है। उसके भाई ने 4 लोगों को उसे ले जाते हुए देखा भी था। जब FIR दर्ज नहीं हुई तो 3 जून को मृत्यु वक्त बट्टू के पिता ने म्याना थाना प्रभारी को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या की गई है। इसके बाद भी पुलिस ने हत्या की FIR दर्ज नहीं की। इससे पहले 2 जून को SP को भी आवेदन सौंपा गया था।
बयान बदलने के लिए थाने में पुलिस वालों ने मारा, करंट लगाया
SP के निर्देशों के बाद म्याना पुलिस ने 13 जून को सभी को बयान देने के लिए थाने बुलाया। यहीं पर छोटू के साथ यह घटना हुई। उसका आरोप है कि, तत्कालीन SDOP प्रियंका करचाम, थाना प्रभारी TI सीपी दीक्षित व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की थी। प्रियंका करचाम ने उसके बाल पकड़कर चांटा मारा और अन्य पुलिसकर्मियों ने बेल्ट से उसके साथ मारपीट की थी। सभी ने उसे बयान बदलने के लिए मारा था व गाली-गलौंच भी की थी। प्रियंका करचाम के कहे अनुसार अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे करंट भी लगाया था और जान से मारने की धमकी देते हुये वहां से भगा दिया था।
थाने से ही सीधे कोर्ट पहुंचा, मेडिकल परीक्षण की मांग की
13 जून को पुलिस ने मारपीट कर सभी को वहां से भगा दिया। इसके बाद उसी दिन ही छोटू ने न्यायालय में मेडिकल परीक्षण कराने के लिए आवेदन दिया। अपने आवेदन में उसने कहा कि पुलिस ने बयान बदलने का दवाब डालकर उसके साथ मारपीट की। इसलिए उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। कोर्ट के आदेश पर उसकी मेडिकल जांच हुई। जांच रिपोर्ट में डॉक्टर ने यह अभिमत दिया कि उसको साधारण प्रकृति की चोटें हैं, जो किसी सख्त वस्तु द्वारा पहुंचाई गई हैं। मेडिकल के बाद न्यायालय ने दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए।
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