Water Resources Department, Madhya Pradesh द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न कलेक्टरों को अनुकंपा नियुक्ति देने से रोकने के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में प्रमुख अभियंता ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने कलेक्टर को रिक्त पदों की जानकारी ना दें, ताकि कलेक्टर किसी भी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति ना कर पाए।
MPWRD NEWS- 2014 में भी ऐसा ही सर्कुलर जारी हुआ था
जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश के प्रमुख अभियंता मदन सिंह डाबर ने निर्देश जारी कर कहा है कि जिला कलेक्टरों द्वारा रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। प्रदेश स्तर पर अधिक संख्या में कर्मचारियों के कार्यरत होने के कारण संबंधित जिला कलेक्टरों को रिक्त पदों की जानकारी न भेजी जाए। इस निर्देश के साथ, आठ साल पहले 11 जून 2014 में तत्कालीन प्रमुख अभियंता एमजी चौबे द्वारा जारी सर्कुलर की भी जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश स्तर पर आधिक्य में कर्मचारी कार्यरत होने के कारण जिला कलेक्टरों को पद रिक्त होने की जानकारी न भेजी जाए।
हरदा कलेक्टर के कारण दोबारा सर्कुलर जारी करना पड़ा
जल संसाधन विभाग द्वारा हरदा में रिक्त पद की जानकारी दिए जाने के कारण कलेक्टर द्वारा तीन सहायक वर्ग-तीन कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। जबकि यह ऐसे पद थे जो संबंधित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के साथ ही समाप्त हो गए हैं। मदन सिंह डाबर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग का कहना है कि, विभागीय संरचना में अधिक संख्या में पद भरे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पद हैं जो आगे जाकर समाप्त हो जाएंगे। इन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने पर रोक लगाई गई है।