MP NEWS- बैतूल में सरकारी राशन की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

NEWS ROOM
बैतूल।
मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका-10(2) के प्रावधान अनुसार प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए एक विक्रेता की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। जिले में वर्तमान में सहकारी समितियों द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में, प्रत्येक दुकान पर पृथक-पृथक विक्रेता उपलब्ध नहीं होने के कारण एक विक्रेता द्वारा दो या दो से अधिक उचित मूल्य दुकानें संचालित किए जाने के कारण उचित मूल्य दुकानों का संचालन नियमित रूप से नहीं हो पाता है एवं उपभोक्ताओं को समय पर राशन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

उचित मूल्य दुकानों के नियमित संचालन एवं उपभोक्ताओं की सुविधा के दृष्टिगत जिले की 12 शासकीय उचित मूल्य दुकानें, जिनका संचालन एक विक्रेता द्वारा तीसरी दुकान के रूप में किया जा रहा है, ऐसी उचित मूल्य दुकानों का आवंटन अन्य पात्र संस्थाओं को किया जाना है। इनमें विकासखंड आठनेर के पानबेहरा, आमला के डेहरी, मुलताई के जामगांव एवं रावा, घोड़ाडोंगरी के सिवनपाट, नूतनडंगा, रातामाटी तथा विकासखंड शाहपुर के शाहपुर, देशावाड़ी, पहावाड़ी, रायपुर एवं सिलपटी में इन दुकानों का संचालन प्रस्तावित है।

उक्तानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसायटी- महिला स्वसहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति को पात्र संस्थाओं के रूप में निर्धारित किया गया है। इन संस्थाओं को कम से कम एक वर्ष का किसी भी क्षेत्र में कार्यानुभव होना अनिवार्य है। उचित मूल्य दुकान आवंटित करने के लिए वेबसाइट www.mrationmitra.gov- in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर समस्त रिक्त उचित मूल्य दुकानों की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यालयों एवं पंचायत कार्यालयों पर भी नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने की विज्ञप्ति जारी की जा रही है। पात्र एवं इच्छुक संस्थाओं द्वारा उक्त वेबसाइट पर अपने आवेदन पत्र सहपत्रों सहित 31 जनवरी 2023 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!