बैतूल। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शिल्पा जैन ने सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बारव्ही के अधीक्षक श्री महादेव साल्वे को छात्रावास में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि ग्राम बारव्ही में आयोजित संयुक्त चौपाल के दौरान अधिकारियों द्वारा सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान छात्रावास अधीक्षक कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए थे।
साथ ही छात्रावास में अत्यधिक गंदगी पाई गई थी एवं भोजन भी गुणवत्तायुक्त नहीं दिया जाना भी पाया गया था। निलंबन अवधि में उक्त कर्मचारी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आठनेर निर्धारित किया गया है।