भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नर एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस थानों में प्राप्त होने वाली हर शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके लिए एक अलग से जनरल डायरी बनाई जाएगी। जिस प्रकार एफआईआर का नंबर होता है ठीक उसी प्रकार हर शिकायत का नंबर होगा। थाने से शिकायत की पावती दी जाएगी। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति जान सकता है।
RTI की सफलता- थानों में शिकायत की बदली व्यवस्था
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री राहुल सिंह द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक को इसके संबंध में आदेश जारी किए थे (पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)। उन्होंने बताया था कि THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973 section 154 & 155 में पहले से प्रावधान है और हाईकोर्ट ने भी राजेन्द्र सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन मामले में निर्देशित किया है इसके बावजूद पुलिस थानों की व्यवस्था नहीं बदली गई है। राज्य सूचना आयोग से परिपत्र जारी होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने उसके पालन में निर्देश जारी कर दिए हैं।
पुलिस थाने से कंप्लेंट नंबर मिलने से क्या फायदा होगा
अब तक पुलिस किसी भी मौके की लिखित शिकायत को जांच के नाम पर अपने पास रख लेती थी और फिर पुलिस अधिकारी को शिकायत का भाग्य विधाता हो जाता था। शिकायतकर्ता के पास ना तो पावती होती थी और ना ही कोई शिकायत नंबर। अब कंप्लेंट नंबर मिलने से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछ सकेगा। यदि थाने से शिकायत का निराकरण नहीं होता तो वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकेगा। शिकायत के मामले में अब तक पुलिस मानवता और नैतिकता के नाम पर चल रही थी परंतु अब वैधानिकता के नाम पर चलना पड़ेगा।
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