जबलपुर। मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर में पदस्थ महिला शिक्षक अभिलाषा सोनी की कथित रूप से कोरोनावायरस के संक्रमण से मृत्यु के मामले में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से हलफनामा मांगा है। दरअसल, उनके पति ने नरसिंहपुर कलेक्टर के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की है। बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कलेक्टर ने उनका प्रकरण निरस्त कर दिया।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना विवाद
नरसिंहपुर निवासी अजीत कुमार सोनी ने याचिका दायर कर बताया कि उसकी पत्नी अभिलाषा शासकीय शिक्षक के पद पर पदस्थ थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश मोहन तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अभिलाषा को कोरोना होने पर दो अप्रैल, 2021 को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और तीन दिन बाद उसकी मौत हो गई। आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन फेफड़े सौ प्रतिशत डैमेज होने से मौत हुई।
उन्होंने बताया कि, आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के कारण कलेक्टर ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लिए उनका प्रकरण निरस्त कर दिया था। तब उन्होंने हाईकोर्ट में निवेदन किया था और हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि मृत महिला शिक्षक के सभी मेडिकल दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच करें और यदि कोरोना से मृत्यु हुई हो तो मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना का लाभ प्रदान करें। इसके बावजूद कलेक्टर ने फिर से एक केवल rt-pcr के आधार पर उनका प्रकरण निरस्त कर दिया। इसलिए दोबारा याचिका दायर की गई।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर कुछ स्पेशल भी होता है।