जब कोई पुलिस कॉन्स्टेबल या हेड कांस्टेबल किसी भी प्रकार के कदाचार, बुरे चरित्र या सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन का दोषी विभागीय जांच द्वारा पाया जाता है तब ऐसे पुलिस आरक्षक या प्रधान आरक्षक को कौन दण्ड दे सकता है एवं इसके लिए क्या दण्ड का प्रावधान होगा जानिए।
मध्यप्रदेश पुलिस विनियम, के नियम क्रमांक 221 (क) की परिभाषा
कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) या पुलिस अधीक्षक (SP) किसी भी दोषी हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को रेगुलेशन के नियम 214 से 217 तक के दण्ड दे सकता है।
मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का नियम क्रमांक 214
• हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल की पदोन्नति रोकना।
• हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के भत्ता में कटौती करना।
• सेवा से मुक्ति कर देना।
• अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर देना।
मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का नियम क्रमांक 215:-
• एक माह के वेतन के बराबर की राशि का जुर्माना।
• विशिष्ट सेवा या विशेष पदों से हटा देना।
• अधिकरण।
मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का नियम क्रमांक 216
• अपने निवास में अधिकतम 15 दिनों तक परिरोध कर देना।
• सामुहिक व्यायाम करवाना।
• अतिरिक्त ड्यूटी का भार देना।
मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का नियम क्रमांक 217
• एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि से वंचित कर देना।
• आंतरिक थकान वाले काम करवाना।
• डेरे खड़े करवाने में ड्यूटी।
• नालियां खोदने में ड्यूटी।
• वन साफ करवाना, घास कटवाना, परेड ग्राउंड की सफाई करवाना।
• पंक्तियों में झोपड़ीया एवं कुंदों की मरम्मत करवाना।
• अस्त्रों की सफाई करवाना।
से पुलिस कांस्टेबल एवं हेड कॉन्स्टेबल को दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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