Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur के परीक्षा नियंत्रक डॉ सचिन कुचिया (Dr Sachin Kuchiya) को फटकार लगाते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा कि, आप चपरासी बनने लायक नहीं हो, किसने परीक्षा नियंत्रक बना दिया है। लोगों को मारने वाला बूचड़खाना चला रहे हो।
MPMSU कुलपति का शपथ पत्र पेश करें, हाईकोर्ट का आदेश
कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर यूनिवर्सिटी के कुलपति का शपथ पत्र पेश करें। 19 सितंबर 2022 की टाइम टेबल की अधिसूचना निकालने के क्या आधार हैं। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित आर्या और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने की। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को संभावित है। उच्च न्यायालय में भिंड के रहने वाले हरिओम द्वारा प्रस्तुत की गई जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी।
MP NEWS- जिन स्टूडेंट्स का नामांकन नहीं हुआ, उन्हें परीक्षा में बैठाने की तैयारी
याचिकाकर्ती की ओर से अधिवक्ता उमेश कुमार बोहरे ने तर्क किया गया कि मेडिकल विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा कराने जा रहा है, जिनके न नामांकन हुए हैं और ना कालेजों को संबद्धधता है। परीक्षा कराने को लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। नर्सिंग कालेज ऐसे विद्यार्थियों को नर्सिंग की डिग्री दे रहे हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है।
MPMSU टाइम टेबल की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की रोक
7 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को जारी टाइम टेबल की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाएं लिफाफे में सीलबंद करने का आदेश देते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को तलब किया था। बुधवार को परीक्षा नियंत्रक हाई कोर्ट में उपस्थित हुए तो कोर्ट ने जमकर लताड़ा।
शिवराज के राज में घोटाले पर घोटाले,
— Dr. Vijayalaxmi Sadho (@Drvijyalakshmi) January 5, 2023
मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार कहा चपरासी बनने लायक नहीं हो, कुलपति के साथ जेल जाओगे,
पहले नर्सिंग कालेजों की मान्यता में घोटाला और अब परीक्षा में बड़ा घोटाला हजारों नर्सिंग छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय! pic.twitter.com/sYEj1jdyIK