जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट के फैसले के अधीन कर दिया है। उच्च न्यायालय में प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रिया को स्थगित करना उचित नहीं होगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया को न्यायालय के निर्णय के अधीन किया जाता है।
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 हाई कोर्ट की कार्रवाई- HIGH COURT NEWS
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सन 2018 में सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसी के खिलाफ कुछ कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। उनके अधिवक्ता संजय राम ताम्रकार एवं सचिन पांडे ने उच्च न्यायालय को बताया कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञान एवं गणित विषय को अलग-अलग कर जिसके कारण विज्ञान विषय के उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हो रहा है।
याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कराना चाहते थे परंतु मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विद्वान चीफ जस्टिस श्री रवि मलिमथ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार करते हुए एक व्यवस्था सुनिश्चित की जिसके तहत पूरी प्रक्रिया इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।
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