मध्य प्रदेश रेमेडियल महिला शिक्षकों की नियुक्ति एवं मानदेय के संबंध में RSK का आदेश जारी- MP NEWS

भोपाल
। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा रेमेडियल महिला शिक्षकों के मानदेय के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2023 से प्रभावशील हो गया है। 

अंशकालिक महिला शिक्षकों को प्रतिदिन 3-4 घंटे पढ़ाना होगा

धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के हस्ताक्षर से मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम जारी आदेश में बताया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास एवं बालक छात्रावास में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु विषयवार अंशकालिक महिला शिक्षकों का प्रावधान है। अंशकालिक महिला शिक्षकों को प्रतिदिन 3-4 घंटे पढ़ाना होगा। 

कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए नियुक्त अंशकालिक महिला शिक्षकों को 4000 और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए नियुक्त अंशकालिक महिला शिक्षकों को 5000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक 3 अंशकालिक शिक्षक, कक्षा 6 से 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में चार अंशकालिक शिक्षक का प्रावधान किया जाएगा। छात्रावासों में अंशकालिक महिला शिक्षकों का चयन शाला प्रबंध समिति के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के पोर्टल से प्राप्त पैनल से किया जाएगा। 

शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए समस्त पदों के लिए अंशकालिक महिला शिक्षकों का चयन पोर्टल से प्राप्त पैनल से। कक्षा नौवीं कक्षा 12 तक के लिए अंशकालिक महिला शिक्षक का विषय अनिवार्य रूप से गणित होना चाहिए।

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