ग्वालियर। यूसीपीसीएल के नाम से कथित कंपनी स्थापित करके अवैध रूप से निवेश योजना के संचालन के आरोप में कंपनी के कथित डायरेक्टर केशव चौहान, किरण चौहान एवं राजकुमार छोंकर को स्पेशल कोर्ट ने 4-4 साल जेल की सजा सुनाई।
बताया गया है कि कंपनी की ओर से प्रचार किया गया था कि उनकी योजना में निवेश करने पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होगा। यह भी दावा किया गया था कि कंपनी के पास निवेश योजना के संचालन के लिए सभी प्रकार की सरकारी अनुमति प्राप्त है। केशव, किरण और राजकुमार के आश्वासन के कारण लोगों ने अपनी जमा पूंजी उन्हें सौंप दी लेकिन जब मेच्योरिटी की डेट आई तो कंपनी मुकर गई।
निवेशकों ने अपनी जमा राशि की वसूली के लिए काफी प्रयास किए परंतु जब कोई समाधान नहीं हुआ तो आरोपियों को दंडित कराने के लिए मामले दर्ज कराए गए। मामला चिटफंड का होने के कारण स्पेशल कोर्ट में भेजा गया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद केशव, किरण और राजकुमार को दोषी घोषित करते हुए दंड आदेश जारी किया।