भोपाल। भारत की राजधानी दिल्ली में नया मध्यप्रदेश भवन बनकर तैयार हो गया है। इसमें पहले से ज्यादा कमरे हैं और सुविधाएं भी फाइव स्टार जैसी हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में कौन-कौन ठहर सकता है और इसके क्या नियम है।
Madhya Pradesh Bhawan, New Delhi Accommodation rules
- मध्य प्रदेश शासन के राजपत्रित अधिकारियों शासकीय प्रवास के दौरान।
- मध्यप्रदेश से दिल्ली जाने वाले गंभीर मरीजों और उनके परिजन।
- UPSC- सिविल सर्विस के एग्जाम देने जाने वाले परीक्षार्थी।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर जो परिवार सहित अनऑफिशियल विजिट पर हैं, पूरे परिवार के लिए एक रूम अलाउड होगा।
- कमरे उपलब्ध न होने पर रूम शेयर भी करना पड़ सकता है।
- मप्र भवन में ठहरे अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि के जाने के बाद उस रूम में ठहरे उनके परिवार के सदस्यों को अगले 24 घंटे तक ही ठहरने की सुविधा मिलेगी।
- सरकारी कर्मचारियों को एक बार की ट्रिप में अधिकतम 7 दिनों तक रुकने की सुविधा मिलेगी। इससे ज्यादा समय में रुकने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की मंजूरी लेनी होगी।
- वीवीआईपी के लिए आवासीय आयुक्त मप्र भवन के कमरों को रिजर्व कर सकते हैं।
- देश, विदेश में आपदा के समय मप्र के नागरिकों को दिल्ली में ठहरने के लिए मप्र जाने तक रुकने की अनुमति ट्रांजिट अकॉमोडेशन की सुविधा फ्री मिलेगी।
- मध्य प्रदेश भवन में VVIP के लिए रुकने का नियम
- पूर्व राज्यपाल, पूर्व सीएम, दूसरे राज्यों के राज्यपाल (जो मप्र के मूल निवासी हैं) आदि को एक साल में 30 दिनों तक रुकने की सुविधा मिलेगी। इस अवधि से ज्यादा रुकने पर शुल्क देना होगा।
- MP हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जज, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष, MPPSC के अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के लिए भी रुकने की खास व्यवस्था रहेगी।
- MP के विधायक 5 दिन तक रुक सकेंगे।
- पूर्व सांसद और पूर्व विधायक साल में 15 दिन फ्री रुक सकेंगे।
- मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक साल में अधिकतम 30 दिन फ्री रुक सकेंगे।
- राज्य शासन के अधिकारी, कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य, जो चिकित्सा शिक्षा संचालक (DME) की अनुशंसा के आधार पर डॉक्टर को दिखाने, जांच और इलाज कराने दिल्ली आए हों, इन्हें एक साल में 15 दिन रुक की सुविधा मिलेगी। इससे ज्यादा दिनों तक रुकने पर किराए में छूट नहीं मिलेगी।
- दिल्ली में जांच और इलाज के लिए पहुंचे मप्र के नागरिकों को एक साल में 15 दिनों तक आधी दरों पर रुकने की सुविधा मिलेगी।
- शासकीय दौरे पर दिल्ली गए मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी-कर्मचारी 6 दिन तक फ्री रुक सकेंगे।
- निजी काम से दिल्ली गए मप्र के रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारियों को 3 दिनों तक फ्री रुकने की सुविधा मिलेगी।
- अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित मप्र के निवासी सैनिकों को एक साल में 15 दिन फ्री रुकने की सुविधा मिलेगी।
- दिल्ली में UPSC की मुख्य परीक्षा में पास हो चुके उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए मप्र भवन में एक साल में अधिकतम 10 दिनों तक फ्री में रुकने की सुविधा मिलेगी।
- 5 से ज्यादा लोगों के ग्रुप रिजर्वेशन की सुविधा सिर्फ मध्यांचल भवन में मिलेगी।
- ए कैटेगरी के कमरों में 4000 रुपए प्रतिदिन की दर पर दो लोगों के लिए सुबह का शाकाहारी नाश्ता भी मिलेगा।
- बी कैटेगरी के कमरों में 2500 रुपए प्रतिदिन की दर पर दो लोगों के लिए सुबह का शाकाहारी नाश्ता भी मिलेगा।
रिजर्वेशन कैंसिल कराने के नियम
रिजर्वेशन डेट के 5 दिन पहले कैंसिल कराया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
6-14 दिन पहले कैंसिल कराया तो 25% रिफंड।
15-29 दिन पहले कैंसिलेशन पर 50% रिफंड।
इससे पहले कभी भी कैंसिलेशन कराने पर 75% रिफंड।
मध्य प्रदेश भवन में अनाधिकृत व्यक्ति मिला तो क्या होगा
मप्र भवन में पात्रता और मंजूरी के बिना यदि कोई रुकता है, तो रूम खाली कराने के साथ ही दोगुनी दरों पर किराया वसूला जाएगा। इसके साथ ही उसे मप्र भवन में हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
Pradesh Bhavan Delhi contact number address
Madhya Pradesh Bhawan new Delhi
Address : Madhya Pradesh Bhawan
2, Lokpriya Gopinath Bardolai Marg,Chanakyapuri,
New Delhi - 110021, India
Telephone No. : +91 - 11 - 42340100
+91 - 11 - 42340180, 190
Madhya Pradesh Bhavan New Delhi online booking
मध्य प्रदेश भवन में ऑनलाइन कक्ष आरक्षण के लिए कृपया मध्य प्रदेश भवन की ऑफिशल वेबसाइट mpbhawan gov in पर विजिट करें अथवा यहां क्लिक करें। इस डायरेक्ट लिंक की मदद से आप ऑफिशल वेबसाइट के यूआरएल पर पहुंच जाएंगे जहां मध्य प्रदेश भवन में कमरे बुक करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम प्रदर्शित किया गया है।
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