भीमा कोरेगांव पर फिल्म बनाने वाले पूर्व आईएएस के खिलाफ लोकायुक्त FIR दर्ज - MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर
। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी रमेश थेटे के खिलाफ जबलपुर लोकायुक्त पुलिस द्वारा अनुपात हीन संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले रमेश थेटे द्वारा भीमा कोरेगांव पर ‘द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव’ फिल्म बनाई गई थी जिसके कारण वह काफी सुर्खियों में थे। 

पूर्व आईएएस रमेश थेटे- विवादों में रहे, कभी कलेक्टर नहीं बन पाए

भारतीय प्रशासनिक सेवा 1993 बैच मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी श्री रमेश थेटे अपनी सेवा काल में हमेशा विवादों में रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा लोकायुक्त और अन्य कई प्रमुख पदों पर पदस्थ अधिकारियों से उनका विवाद चलता रहा। यह बिंदु उल्लेख करने योग्य है कि एक आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद वह अपने सेवाकाल में कभी कलेक्टर नहीं बन पाए। 

रमेश ठेके ने 68 लाख का लोन क्यों लिया

जबलपुर लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रमेश थेटे जब 2001-2002 में जबलपुर आयुक्त नगर निगम के पद पर पदस्थ रहे और फिर बाद में संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण जबलपुर के पद पर कई सालों तक पदस्थ रहें, इस अवधि के दौरान आईएएस रमेश थेटे और उनकी पत्नी मंदा थेटे ने जबलपुर के कई बैंकों से लगभग 68 लाख रुपए का लोन लिया गया। लोन को पूर्व आईएएस रमेश थेटे ने 2012-13 की अल्प समय पर ही वापस भी कर दिया। इसी के कारण उनकी शिकायत की गई। जांच का बिंदु था कि उन्होंने यह लोन क्यों लिया और फिर वापस क्यों कर दिया।

लोकायुक्त पुलिस ने 10 साल लंबी जांच के बाद मामला दर्ज किया

बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी रकम को बैंक से लेकर उसे वापस करने पर जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने 2012-13 में इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी और जांच में पाया कि कहीं ना कहीं रमेश थेटे ने अनुपातहीन संपत्ति दर्ज कर उसे लोन के रूप में चुका दिया गया है। जबलपुर लोकायुक्त ने अपनी 10 साल की जांच के दौरान यह भी पाया कि रिटायर्ड आईएएस रमेश थेटे ने अनुपातहीन संपत्ति अर्जित कर रखी थी। इसी जांच के आधार पर पूर्व आईएएस और उनकी पत्नी के खिलाफ धारा 13 (1) बी, 13(2) पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) तथा 120 बी भा.दं.वि के अंतर्गत रिटायर्ड आईएएस और उनकी पत्नी मंदा थेटे निवासी नागपुर महाराष्ट्र के खिलाफ दर्ज कर इसे विवेचना में लिया गया है। 

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